टोल-फ्री: 1800-XXX-XXXX
English | हिन्दी
सामाजिक सुरक्षा पहल

संकट की घड़ी में
सरकार आपके साथ

दुर्घटना या आकस्मिक मृत्यु होने पर आश्रित परिवारों को तत्काल आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजना।

स्थिति जांचें

12,450+

लाभान्वित परिवार

₹ 85.2 Cr

वितरित सहायता राशि

अपने आवेदन की स्थिति जानें

अपना प्रकरण क्रमांक (Case ID) या आधार नंबर दर्ज करें

योजना की मुख्य जानकारी

पात्रता (Eligibility)

राज्य के मूल निवासी जिनकी आयु 18 से 60 वर्ष के बीच हो और मृत्यु दुर्घटना, प्राकृतिक आपदा या अन्य आकस्मिक कारणों से हुई हो।

आवश्यक दस्तावेज़

मृत्यु प्रमाण पत्र, पुलिस FIR कॉपी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र और आश्रित का बैंक खाता विवरण।

सहायता राशि

योजना के तहत पात्र मृतक के आश्रित परिवार को नियमों के अनुसार एकमुश्त आर्थिक सहायता राशि सीधे बैंक खाते (DBT) में दी जाती है।